राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गाँधी पर की गई “कोकीन” टिप्पणी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष पैदा हुआ है| सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से कार्यकर्ताओ की भावना आहात हुई है जिस पर नाराजगी दिखाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ राजस्थान में 20 याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं के इलावा कल तक राजस्थान में कुल 39 एफआईआर दर्ज करवाई गयी है | इन एफआईआर में स्वामी की टिप्पणी को मानहानि के रूप में माने जाने की अपील की गयी है| लगभग सभी एफआईआर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग
सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर पर अपने ब्यान में कांग्रेस नेता राहुल पर नशीले पदार्थ (कोकिन) लेने का आरोप लगाया था। जिसके बाद युथ कांग्रेस कार्यकर्ता उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही करने पर जोर पकड़ रहे है | अपनी याचिका में वो सुब्रमण्यन स्वामी पर धारा 504 (शांति व्यवस्था ख़राब करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा 505 अपमानित करने वाले बयान) धारा 511 के तहत केस दर्ज करवा रहे है और अपनी मांग में सार्वजानिक तौर पर राहुल गाँधी से माफ़ी मांगने को कह रहे है|
सोमवार को मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुशील शर्मा ने जयपुर की एसीजेएम अदालत नं.12 मेट्रो सिटी में स्वामी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत अपराधिक परिवाद की याचिका दायर करवाई| शर्मा ने अपने परिवाद याचिका के तहत एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की है। सुशील शर्मा ने अपने बयान में कहा है की डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे है और जानबूझकर शांति भंग करना चाहते है| अपने राजनितिक फायदे के लिए किसी को अपमानित करना अपराध से कम नहीं है | डॉ स्वामी ने पांच जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी जिसकी उन्हें सार्वजानिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए|