परिवहन विभाग का आया नया नियम
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लाइन पर चलने का सख्त नियम बनाया है,पहले चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लाइन पर नहीं चलने वाले वाहन चालकों को 10 हजार रुपये तक जुर्माना और छह महीने कैद की सजा होगी|
विभाग के बयान के अनुसार यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8:00 से रात 10:00 बजे तक इस नियम को पालन करआएंगे|इस समय सीमा के बाद दूसरे वाहन इस लाइन पर चलाए जा सकते हैं, नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1998 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी